चाईबासा : चाईबासा की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मनोहरपुर निवासी संजय लोहार को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत ने माना कि यह एक गंभीर अपराध है, जिसमें आरोपी ने न सिर्फ पीड़िता की अस्मिता से खिलवाड़ किया, बल्कि घटना के बाद उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

मामले के अनुसार, घटना 2 जून 2021 की है। उस दिन पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान संजय लोहार ने घर में घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को डराया-धमकाया और कहा कि यदि उसने किसी को बताया, तो वह उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। भयभीत पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद अगले दिन, 3 जून 2021 को मनोहरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। यह फैसला न्याय व्यवस्था में आमजन के विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, जो समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति सख्त संदेश देता है।