धनबाद : झारखंड के धनबाद जिले में एक महिला को देह व्यापार के मामले में दोषी करार दिया गया है। बाघमारा थाना क्षेत्र की 40 वर्षीय महिला खातून को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, महिला पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत तीन अलग-अलग धाराओं में दर्ज किया गया था।
घटना का विवरण और पीड़िता का बयान
यह मामला अप्रैल 2021 का है, जब कोडरमा जिले की 18 वर्षीय पीड़िता ने बाघमारा थाना में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि 15 अप्रैल 2021 को वह अपने चचेरे भाई के साथ धनबाद आई थी। जब वह स्टेशन पर अपने भाई का इंतजार कर रही थी, तो महिला खातून ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया।
पीड़िता का दावा है कि महिला ने उसे एक बोलेरो वाहन में जबरन बैठाकर बाघमारा स्थित अपने घर ले आई, जहां उसने उसका हाथ-पैर बांध दिया और उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि महिला का पति सोईम अंसारी और अन्य लोग भी इस घिनौनी वारदात में शामिल थे।
महिला की गतिविधियां और पुलिस की जांच
पुलिस की जांच में यह सामने आया कि महिला रोज़ाना नए-नए लोगों को बुलाकर उनके साथ दुराचार करवाती थी, इसके बदले वह पैसे लेती थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने उसे यह झांसा भी दिया था कि वह उसे कैटरिंग का काम दिलवाएगी, लेकिन जब वह धनबाद आई तो उसे बेचने की कोशिश की गई। सौदा नहीं होने पर पीड़िता को बाघमारा वापस भेज दिया गया।
पुलिस ने 25 अप्रैल 2021 को महिला के घर पर छापा मारा, लेकिन महिला और अन्य आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच तेज़ की और अंततः महिला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत का फैसला और जमानत
अदालत ने महिला खातून को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई और साथ ही जुर्माना भी लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने महिला को जमानत देने से भी इंकार कर दिया।

