रांची : बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। छवि रंजन ने रांची की निचली अदालत के संज्ञान आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
छवि रंजन का पक्ष
छवि रंजन ने ईडी कोर्ट के संज्ञान आदेश को अवैध बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी गैरकानूनी करार दिया है।
गिरफ्तारी और मामले की पृष्ठभूमि
बरियातू में सेना की जमीन के कागजात में हेराफेरी के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को 4 मई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में हैं। इस मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।
ईडी की जांच और आरोप पत्र
ईडी ने छवि रंजन के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोप पत्र: ईडी ने छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।
एफआईआर विवरण: बरियातू थाना में इस मामले को लेकर कांड संख्या 141/2022 के तहत मामला दर्ज है।
जमीन घोटाले का मामला
बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े इस मामले ने झारखंड में बड़ा विवाद खड़ा किया है। ईडी की जांच में जमीन के कागजात में फर्जीवाड़े और हेरफेर का खुलासा हुआ है।

