सेंट्रल डेस्क : सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज सोमवार 17 फरवरी से FASTag से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों के अनुसार, यदि आपके FASTag में बैलेंस कम है, भुगतान में देरी होती है या टैग ब्लैकलिस्टेड है, तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करना, विवादों को कम करना और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और मंत्रालय ने मिलकर यह नया प्रावधान लागू किया है। यदि वाहन टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक तक FASTag निष्क्रिय रहता है या टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी टैग सक्रिय नहीं होता, तो लेन-देन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, टोल रीडर से गुजरने के 15 मिनट बाद तक लेन-देन अपडेट होने पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान रखा गया है।इन बदलावों से उपयोगकर्ताओं को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि टोल कलेक्शन में किसी प्रकार की देरी या विवाद की संभावना कम हो सके।
FASTag Toll: नए नियम लागू, अब हर देरी पर जुर्माना
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