नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने की याचिका मंजूर कर ली। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।
यह मामला 2019 में दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व AAP विधायक गुलाब सिंह और द्वारका काउंसलर नितिका शर्मा ने क्षेत्र में बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का गलत तरीके से उपयोग किया।
गौरतलब है कि सितंबर 2022 में, एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। हालांकि, सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए इसे फिर से मजिस्ट्रेट के पास विचार करने के लिए भेज दिया।
यह याचिका भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत दायर की थी। जिसमें मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और संज्ञान लेने योग्य अपराध की जांच करने का आदेश दे सकता है।
इस मामले में पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। विशेष न्यायाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत को मामले की पुनः सुनवाई का आदेश देने के बाद अब मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका को मंजूर किया है।

