RANCHI: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता मांडर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने उनकी ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज करते हुए उन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। बता दें कि बंधु तिर्की ने सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया था। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह की याचिका दाखिल की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया था। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया था।
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