RANCHI: झारखंड के साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन और परिवहन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ईडी ने तुलस्यान ग्रुप से जुड़े 5.39 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए रांची स्थित स्पेशल कोर्ट से अनुमति मांगी है। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
यह संपत्ति मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स इको फ्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इनके निदेशकों अशोक कुमार तुल्सयान, सिद्धार्थ तुल्सयान, चमन तुल्सयान और पुरुषोत्तम तुल्सयान से जुड़ी बताई जा रही है। ईडी की जांच पीएमएलए के तहत की जा रही है।
जांच में सामने आया है कि आरोपित कंपनियों ने बिना वैध परिवहन चालान के 351 रेलवे रैक के जरिए पत्थरों का अवैध परिवहन किया। इससे करीब 11.29 करोड़ रुपये के स्टोन चिप्स और 5.94 करोड़ रुपये के बोल्डर की रॉयल्टी चोरी की गई। ईडी के अनुसार, इसी अवैध कमाई से 5.39 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की गई है। यह मामला साहिबगंज के जोकमारी स्थित पत्थर खदान से अवैध खनन से जुड़ा है, जहां से 2015 से लगातार अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
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