Dumka: झारखंड के दुमका में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। यह फैसला एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश मोहित चौधरी ने सोमवार को सुनाया।
वहीं, इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक रंधीर सिंह सहित 14 नामजद आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह मामला वर्ष 2010 का है, जब तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के नेता प्रदीप यादव और रंधीर सिंह ने सूखाड़ के मुद्दे को लेकर देवघर समाहरणालय का घेराव किया था। इस दौरान देवघर नगर थाना कांड संख्या 363/2010 के तहत दोनों नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
आरोप था कि आंदोलन के दौरान प्रशासन द्वारा हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को केकेएम देवघर स्टेडियम से छुड़ाकर ले जाने में प्रदीप यादव की भूमिका थी। इसी मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया। हालांकि अदालत ने दो साल से कम सजा होने के कारण विधायक प्रदीप यादव को जमानत दे दी।

