Ranchi : राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी उमेंद्र राय को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को बीते 19 मई को ही दोषी करार दे दिया था।
आरोपी 18 अगस्त 2023 से न्यायिक हिरासत में है। सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 अगस्त 2023 को डोरंडा क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की हिनू चौक पिज्जा खाने के लिए घर से निकली थी।
इसी दौरान आरोपी उमेंद्र राय उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और तुपुदाना स्थित एक किराए के मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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