रांची : रातू थाना क्षेत्र में छठ पूजा के दौरान हुए मारपीट और बंधक बनाने के चर्चित मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने 19 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित नहीं कर पाने के कारण सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया।
मामला रातू थाना कांड संख्या 319/2019 से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार, 3 नवंबर 2019 को छठ पूजा के दौरान सूचक मनोज साव पर चोरी का आरोप लगाते हुए आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की थी तथा गलत तरीके से रोककर बंधक बनाया था। घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में विफल रहा। वहीं सूचक मनोज साव ने भी अदालत में अपने पूर्व आरोपों का समर्थन नहीं किया। इसके बाद अदालत ने ट्रायल फेस कर रहे विकास काशी, सुरेंद्र राणा, सुनील ठाकुर, भगवान प्रसाद, सोनू सिंह, मुन्ना शर्मा, पवन साहू, धनंजय दुबे, भुवनेश्वर राम, बलेश्वर साव, सुनीता देवी, कौशल्या देवी, रीना देवी, राहुल उर्फ भगवान विश्वकर्मा, नागिना देवी, गुलाबचंद शर्मा, अभिमन्यु कुमार, बिलास विश्वकर्मा और भोला साव को बरी कर दिया।
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