RANCHI: नामकुम थाना क्षेत्र से जुड़े एक किलो अफीम बरामदगी मामले में अदालत ने आरोपी सूर्य कांत मुंडा को दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त सह एनपीडीएस मामले के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। मामले में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई होगी। अभियोजन के अनुसार 16 अगस्त 2022 को पुलिस को रांची-खूंटी सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम सुकरीडीह इलाके में जांच कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार सूर्य कांत मुंडा पुलिस को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की से एक किलो अफीम बरामद हुई थी। इसके बाद नामकुम थाना में कांड संख्या 270/2022 दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी, जब्ती सूची और जांच से जुड़े साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

