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Giridih Crime : स्कूल जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस दर्ज कराने पर पिता की हत्या; छह अपराधियों को आजीवन कारावास

Giridih Crime : अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सुरेश मरांडी ने बहस की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन अधिवक्ता दुर्गा पांडेय, नरेश पाठक और विनोद साहू थे।

by Kanchan Kumar
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गिरिडीह : स्कूल जा रही छात्रा के साथ छह अपराधियों ने छेड़खानी की थी। केस दर्ज कराने से आक्रोशित अपराधियों ने छात्रा के पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में छह अपराधियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिओम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एक साथ छह अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपराधियों में बेंगाबाद थाना के तेलोंनारी निवासी अजीत राम, सुभाष शर्मा, ललन राम, राजू शर्मा, संतोष शर्मा और जितेंद्र राम शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सुरेश मरांडी ने बहस की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन अधिवक्ता दुर्गा पांडेय, नरेश पाठक और विनोद साहू थे। न्यायालय में इस मामले में तीन साल तक ट्रायल चला।

मामला गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के वर्ष 2023 से जुड़ा है। छात्रा स्कूल जा रही थी। इसी क्रम में छात्रा के साथ छह अपराधियों ने छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता ने बेंगाबाद थाना में इन अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी से खफा होकर अपराधियो ने छात्रा के पिता उपेन्द्र गोस्वामी की पीटकर हत्या कर दी थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी और सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनमें तीन अपराधियों को न्यायालय से जमानत मिली थी, जबकि तीन जेल में ही थे।

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