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तबरेज अंसारी मॉब लीचिंग मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई, 15- 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया

by Rakesh Pandey
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सरायकेला: सरायकेला सिविल कोर्ट ने तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग कर हत्या करने वाले दोषियों को बुधवार को सजा सुना दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 15-15 हजार रुपए आर्थिक दंड लगाया लगाया है।

सभी दोषी न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने जिन्हें दोषी करार दिया है उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल,भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, कमल महतो, मदन नायक, महेश महाली के नाम शामिल हैं। इन्हें आईपीसी की धारा 304, 323, 325, 341,295 (A) और 149 के तहत दोषी करार दिया गया है। एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है।

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27 जून को दोषी ठहराए गए थे आरोपी:

इससे पहले इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को 27 जून को दोषी करार दिया था। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया था, उनकी सजा की बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई।

इस दौरान सुबह से तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन और अन्य परिजन कोर्ट में मौजूद थे। वहीं दोषियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

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