Home » तांत्रिक की सलाह पर पिता बना हैवान, कई बार किया अपनी ही बेटियों का बलात्कार

तांत्रिक की सलाह पर पिता बना हैवान, कई बार किया अपनी ही बेटियों का बलात्कार

by Rakesh Pandey
Patna Rape Case
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

पटना: बिहार के बक्सर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे की चाह ने एक पिता को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने तांत्रिक से सलाह ली और अपनी ही दो बेटियों का कई बार बलात्कार किया।

बक्सर पॉस्को कोर्ट ने दो नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी पिता और तांत्रिक को उम्रकैद की सजा दी है। कोर्ट ने सजा के साथ-साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

वही दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने मां और मौसी को 20 साल की कठोर सजा के साथ 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है और जुर्माना लगाया है।

पूरा परिवार देता था आरोपी का साथ:

वकील सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 28 मई 2022 को राजपुर निवासी विनोद कुमार सिंह, तांत्रिक अजय कुमार, माता निर्मला देवी, मौसी मंजू देवी के अलावा सहयोग करने के जुर्म में जयलाल सिंह के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था।

पीड़ित किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि तांत्रिक के कहने पर पूरे परिवार के साथ मिलकर पिता दुष्कर्म करता था। पुत्र हो जाने के बाद पिता और तांत्रिक दोनों दुष्कर्म करते थे। इसके साथ होटल में भी देह व्यापार का धंधा करते थे।

READ ALSO : जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद, एनकाउंटर जारी

पिता ही बनाता था अवैध संबंध:

वकील सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी का पुत्र नहीं था केवल दो बेटियां ही थी। वह अपनी पत्नी की बहन के कहने पर एक तांत्रिक से मिले और तांत्रिक द्वारा दिए गए सुझाव के बाद वह अपनी दोनों बेटियों से बारी-बारी घिनौनी हरकत करने लगा। इस वारदात में पीड़ित किशोरी के पिता और तांत्रिक के साथ पूरा परिवार सहयोग करता था।

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी के पुत्र प्राप्ति के बाद भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। अपनी दोनों बेटियों को होटल में जबरन देह व्यापार के लिए भी भेजता था। जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है।

Related Articles