रांची: सरकारी बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने, औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट समय पर जमा नहीं करने और विभागीय जांच में सहयोग नहीं करने के मामले में तत्कालीन कारखाना निरीक्षक अविनाश तिर्की पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने तिर्की की तीन वर्षों तक वेतनवृद्धि और प्रोन्नति पर रोक लगाने का दंड दिया है।
तिर्की पर मार्च और मई 2023 में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहने का आरोप था। इसके अलावा चतरा के टंडवा स्थित नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में हुई गंभीर दुर्घटना और कोडरमा के गुमो स्थित फैक्ट्री हादसे की जांच रिपोर्ट भी उन्होंने तय समय सीमा में जमा नहीं की।
मामले को गंभीर मानते हुए विभाग ने अगस्त 2023 में उन्हें निलंबित कर बोकारो में मुख्यालय निर्धारित किया था। आरोप है कि निलंबन अवधि में भी उन्होंने वहां योगदान नहीं दिया और विभागीय जांच के दौरान बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। विभाग को उनका स्पष्टीकरण भी प्राप्त नहीं हुआ।
जांच पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में सभी आरोपों को सही माना। इसके बाद सरकार ने झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करते हुए वेतनवृद्धि और प्रोन्नति पर रोक लगाने का फैसला लिया।

