
रांची: झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, आयुक्तों, सचिवों, उपायुक्तों और कोषागार पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि सरकारी सेवकों के मासिक वेतन और नियत भत्तों का भुगतान हर हाल में समय पर सुनिश्चित किया जाए।
वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार द्वारा 30 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ विभागों और कार्यालयों में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान में विलंब की शिकायतें मिली हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-139 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश के अनुसार, वेतन विपत्र (सैलरी बिल) पर हस्ताक्षर कर संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस तक कोषागार में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि उस दिन बैंक खुला हो तो कर्मचारियों का वेतन उसी दिन भुगतान किया जाना चाहिए। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि नियमों का पूरी तरह पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों के भुगतान में अनावश्यक देरी न हो। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराना और भुगतान प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।


