
रांची : केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से देशभर में लागू की गई ‘वी बी जी राम जी’ योजना अब झारखंड में भी पूरी तरह लागू होने जा रही है। राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार (6 जुलाई 2026) को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे राज्य में नई योजना प्रभावी हो जाएगी और इसके तहत नए सिरे से विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसके लिए फाइल आगे बढ़ा दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही योजना के लिए राशि आवंटन, कोषागार से निकासी और कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार ने इस योजना के तहत धनराशि की निकासी एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद ही केंद्र से राशि उपलब्ध हो सकेगी।
60 फीसदी केंद्र और 40 फ़ीसदी राज्य का अनुपात
नई योजना में 60:40 के अनुपात में राशि खर्च करने का प्रावधान है। इसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि झारखंड सरकार वहन करेगी। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के परिवारों को अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार का लाभ मिलेगा। इस प्रकार इस वर्ग को कुल 175 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के अंतर्गत 320 प्रकार के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें जल संरक्षण एवं संवर्धन, तालाब और आहर-पोखर का निर्माण व जीर्णोद्धार, खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, वृक्षारोपण, ग्रामीण संपर्क मार्ग, नाली निर्माण, वर्षा जल संचयन, सिंचाई सुविधाओं का विकास, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, पशुपालन एवं आजीविका से जुड़े कार्य सहित अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं शामिल हैं।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण भी जारी है, ताकि अधिसूचना जारी होते ही पूरे राज्य में इसे सुचारु रूप से लागू किया जा सके।
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