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Food Safety: फलों के पकाने में कार्बाइड का इस्तेमाल किया तो लगेगा 10 लाख जुर्माना, जेल की सजा भी

by Kanchan Kumar
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कोडरमा। कोडरमा के झुमरीतिलैया बाजार समिति में शनिवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने जांच अभियान चलाया। विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर उन्होंने जांच की कि फलों को पकाने के लिए कहीं प्रतिबंधित रसायनों (कार्बाइड )का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है।

जांच के दौरान पाया कि अधिकांश विक्रेता नियमों का पालन करते हुए फलों को पकाने के लिए एथलीन पुड़िया का उपयोग कर रहे हैं, जो कि सुरक्षित है। हालांकि, विभाग ने सभी फल विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल न करें। यह रसायन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और इसके उपयोग पर पूरी तरह रोक है।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी विक्रेता को कार्बाइड का उपयोग करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल की सजा के साथ-साथ अधिकतम 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही सभी दुकानदारों को 14 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की पहल

उन्होंने आगाह किया कि ऐसे जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उनके साथ जांच टीम में तिलैया थाना के पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्होंने पूरे अभियान में सहयोग किया।

इसी दौरान मिठाई दुकानों, होटलों, ठेला-खोमचा और फूड स्टॉल संचालकों को भी साफ-सफाई और गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। उन्हें कहा गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की एक्सपायरी या खराब खाद्य सामग्री का उपयोग न करें।

खास तौर पर चाट, गोलगप्पा और मसाला बेचने वालों को चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित या हानिकारक रंगों का इस्तेमाल न करें। विभाग ने स्पष्ट किया कि लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।

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