
रांची : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण- 2026 के तहत 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद दावा एवं आपत्ति के चरण में 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष ग्रामसभा आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इस संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची नियमावली-2023 के प्रावधानों के तहत आयोजित होने वाली इस ग्रामसभा में बूथ स्तरीय अधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के नाम सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाएंगे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन कर उसे त्रुटिरहित बनाना है।
उन्होंने कहा कि जिन भारतीय नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनसे प्रपत्र-6 के साथ घोषणा पत्र भरवाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया जाएगा। वहीं, यदि प्रारूप मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित मतदाता प्रपत्र-8 भरकर सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे।
के. रवि कुमार ने निर्देश दिया कि बूथ स्तरीय अधिकारी चुनाव पाठशाला के सदस्यों के सहयोग से ग्रामसभा के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लेकर मतदाता सूची का सत्यापन करा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से संबंधित यह ग्रामसभा अलग से आयोजित होगी और इसे किसी अन्य विभागीय कार्यक्रम या सामान्य ग्रामसभा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

