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RANCHI NEWS: झारखंड हाईकोर्ट ने कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका की खारिज, जानें क्या बताई वजह

झारखंड में बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड उच्च न्यायालय से झटका

by Vivek Sharma
झारखंड हाई कोर्ट ने अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही को समाप्त किया, माफी मांगने के बाद फैसला लिया।
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RANCHI: झारखंड में बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक न तो न्यायालय के समक्ष और न ही जांच एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण किया है। ऐसे में उनकी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पूर्व में आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि कानून से भागने वाले व्यक्ति को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

आरोपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस

बता दें कि झारखंड के शराब घोटाला मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रही है। जांच के दौरान नवीन केडिया के फरार हो जाने के बाद उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। एसीबी के अनुरोध पर सीबीआई के माध्यम से यह नोटिस देश के सभी हवाई अड्डों को भेजा गया, ताकि कारोबारी देश से बाहर न जा सके। एसीबी के अनुसार नवीन केडिया को 8 जनवरी को गोवा में एक स्पा सेंटर से पकड़ा गया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा की अदालत में पेश किया गया, जहां से चार दिनों की ट्रांजिट बेल दी गई थी।

अदालत ने निर्देश दिया था कि उन्हें 12 जनवरी की शाम तक रांची स्थित एसीबी अनुसंधानकर्ता के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। हालांकि, तय समय सीमा के बावजूद नवीन केडिया एसीबी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल एसीबी की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

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