RANCHI : सिविल कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए पति, सास, ससुर और देवर को आजीवन कारावास की सजा दी है। गुरुवार को अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने शीतल साहू, शीला देवी, रामचंद्र साहू और सुजीत साहू को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि मामला 2021 का है। श्वेता रानी की शादी नरकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव निवासी शीतल साहू से हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। इसको लेकर पहले भी विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा था, जहां सुलह का प्रयास किया गया था।
6 अक्टूबर 2021 को ससुराल वालों ने श्वेता के भाई को फोन कर उसके गायब होने की सूचना दी। परिजनों ने खोजबीन की तो घर से करीब 100 मीटर दूर एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ। इसके बाद मृतका के भाई ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

