चाईबासा: शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे के सामान की खरीद बिक्री रोकने को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र में विद्यालय के पास तंबाकू उत्पाद बेचने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। +2 विद्यालय निश्चितपुर से 100 मीटर के दायरे में स्थित एक चाय-नाश्ता दुकान से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए हैं।
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
सोनुवा थाना प्रभारी शशि बाला भेंगरा को गुप्त सूचना मिली थी कि +2 विद्यालय निश्चितपुर के समीप एक चाय-नाश्ता दुकान में तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के लिए सोनुवा थाना और अंचलाधिकारी सोनुवा के साथ संयुक्त छापामारी दल का गठन किया गया। संयुक्त छापामारी के दौरान उक्त दुकान से सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बरामद हुए। जांच में COTPA Act, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। नियमानुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।
दुकानदार पर 2000 का जुर्माना
पुलिस ने संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तम्बाकू उत्पादों को जब्त कर लिया। साथ ही दुकानदार पर 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जिसे मौके पर ही वसूला गया। थाना प्रभारी शशि बाला भेंगरा ने बताया कि स्कूली बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आगे भी छापामारी जारी रहेगी। स्कूलों के पास तंबाकू या नशीले पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों को दी गई चेतावनी
छापेमारी व जुर्माना वसूलने की इस कार्रवाई के बाद लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे के सामान को नहीं बेचें। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि COTPA कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों होगी। आम लोगों से भी अपील की गई है कि ऐसी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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