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Anupam Kachhap Murder Case : अनुपम कच्छप हत्याकांड: नामजद आरोपी राजेश उर्फ विनोद की जमानत खारिज

हाईकोर्ट ने कहा- मामले के तथ्यों और आरोपों के आधार पर राहत नहीं

by Rakesh Pandey
रांची हाई कोर्ट ने पेंशन और बकाया वेतन भुगतान में देरी पर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग पर सख्त नाराजगी जताई।
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रांची: स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड के नामजद आरोपी राजेश कुमार उर्फ विनोद को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने गुरुवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान राजेश की ओर से जमानत देने का आग्रह किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले के तथ्यों और आरोपी पर लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

इस मामले में नामजद मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीव सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह को पहले हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दोबारा जेल जाने का आदेश दिया था। इसके बाद सभी ने रांची सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

अब इन छह आरोपियों ने दोबारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिन पर सुनवाई बाकी है। अनुपम कच्छप की पिछले वर्ष कांके थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। जांच के बाद पुलिस ने मामले में कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया था।

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