
10 जुलाई को एसीबी ने 10 हजार रुपये घूस लेते किया था गिरफ्तार
रांची : भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार रांची जिला अंतर्गत बुढ़मू के अंचल अधिकारी (सीओ) सच्चिदानंद कुमार वर्मा को झारखंड सरकार ने निलंबित कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्हें 10 जुलाई 2026 से प्रभावी अगले आदेश तक निलंबित करने का आदेश दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जमीन के म्यूटेशन के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।
ब्राम्बे निवासी सुबोध कुमार ने मौजा साडम स्थित 3 एकड़ 20 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत के आधार पर एसीबी रांची थाना कांड संख्या-13/2026 दर्ज कर कार्रवाई की गई और सच्चिदानंद कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड सरकार ने झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत उन्हें हिरासत में लिए जाने की तिथि 10 जुलाई 2026 से निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। हिरासत से मुक्त होने के बाद उन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में योगदान देना होगा।
पलामू के अपर समाहर्ता कुंदन कुमार के खिलाफ विभागीय मामला बंद
रांची : झारखंड सरकार ने तत्कालीन चतरा प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और वर्तमान में पलामू के अपर समाहर्ता कुंदन कुमार के खिलाफ लंबित विभागीय मामले को बंद करने का फैसला लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। कुंदन कुमार के खिलाफ वर्ष 2010 में चतरा जिले के राजपुर थाना कांड संख्या-09/2010 दर्ज हुआ था। उन पर प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत संचालित सरकारी योजनाओं में अनियमितता, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए थे। इसके आधार पर वर्ष 2024 में उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। अदालत के फैसले के बाद कुंदन कुमार ने कार्मिक विभाग को आवेदन देकर मामले में कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया था।

