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हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को ईडी मामले में मिली राहत, स्वास्थय को बनाया हथियार

ईडी की गिरफ्त में आए पंकज मिश्रा की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बहस के बाद शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

by Reeta Rai Sagar
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रांची। साहिबगंज जिले में अवैध खनन के माध्यम से संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा को फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ओर से पंकज मिश्रा को जमानत दे दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हे जमानत दी है लेकिन फिलहाल पंकज मिश्रा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

शुक्रवार को बहस के बाद अदालत ने सुरक्षित रखा था फैसला
अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किए गए पंकज मिश्रा की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस चली थी। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पंकज मिश्रा को कुछ शर्तो के साथ जमानत दे दी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार की अदालत में हुई।

PMLA कोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत याचिका
इसके पहले पंकज मिश्रा की ओर से रांची PMLA (प्रिवेशन ऑफ मनी लॉडिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद पीएमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। यहां उन्हें राहत मिली।

जुलाई 2022 में जब्त हुए थे 11.88 करोड़ रूपये
पंकज मिश्रा के खिलाफ 2022 से ही कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी की ओर से जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी की ओर से की गई जांच पड़ताल के क्रम में पंकज मिश्रा, दाहु यादव और उनके सहयोगियों के बैंक खाते खंगाले गए थे। ईडी की टीम ने कुल 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रूपये जब्त कर लिए थे। इसके अलावा 19 ठिकानों पर छापेमारी कर 5.34 करोड़ रूपए सहित तमात दस्तावेज भी जब्त किए थे। ईडी ने यह छापेमारी साहिबगंज के अलावा बरहेट, राजमहल, मिर्जाचौकी और बरहरवा में 19 ठिकानों पर की थी।

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