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Chaibasa News : डोडा तस्करी के दोषी को 15 साल कैद और 1.50 लाख जुर्माना

बंदगांव पुलिस ने 2023 में की थी गिरफ्तारी, NDPS कोर्ट ने सुनाई सजा

by Rajeshwar Pandey
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले की NDPS विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अवैध डोडा अफीम की तस्करी के मामले में एक तस्कर को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 15 वर्ष कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने के साथ-साथ 8 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी है।

यह मामला बंदगांव थाना क्षेत्र का है। यहां 31 मार्च 2023 को दर्ज किया गया था। बंदगांव थाना प्रभारी पुअनि सह थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया था कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बंदगांव थाना अंतर्गत ग्राम कटवा निवासी रोबर्ट बोदरा, पिता नारा बोदरा अपने घर के पास अवैध रूप से डोडा अफीम की खरीद-बिक्री कर रहा है और गाड़ी में माल लोड करवा रहा है।

सूचना मिलते ही वरीय पदाधिकारी से अनुमति लेकर थाना प्रभारी ने सशस्त्र बलों के साथ 31 मार्च 2023 की रात करीब 00:45 बजे छापेमारी की। पुलिस को देखकर रोबर्ट बोदरा और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने वहां से अवैध डोडा अफीम की खेप बरामद कर उसे विधिवत जब्त कर लिया। इस मामले में NDPS एक्ट की धारा 15(C), 18 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया।

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद आरोपी रोबर्ट बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

मामले की सुनवाई NDPS केस संख्या-02/2024 के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की अदालत में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 19 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने रोबर्ट बोदरा को NDPS एक्ट की धारा 15(C) में दोषी पाते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास और 1,50,000 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं धारा 18 के तहत 8 वर्ष कारावास और 80,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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