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Jharkhand Teacher Recruitment: सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, काउंसिलिंग के बाद सिर्फ 3 दिन में नियुक्ति पत्र

शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी उपायुक्तों को जारी किए निर्देश, अधिकतम 15 दिनों में स्कूल का हो जाएगा आवंटन।

by Kanchan Kumar
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​रांची: झारखंड में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को अब और अधिक तेज कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा स्थापना समितियों को इस संबंध में सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि लंबे समय से अटकी प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।

​विभाग के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया खत्म होने के महज तीन दिनों के भीतर ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में योगदान देना होगा और अधिकतम 15 दिनों के भीतर उन्हें सीधे उनके संबंधित स्कूलों में तैनात कर दिया जाएगा। यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना मामले में 17 सितंबर 2026 को दिए गए आदेश के तहत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।

​साफ-सुथरी और पारदर्शी होगी प्रक्रिया

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी संशोधित परीक्षाफल के आधार पर अब जिलों में कागजी दस्तावेजों की जांच और काउंसिलिंग होगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। काउंसिलिंग से पहले चुनी गई अभ्यर्थियों की पूरी सूची एनआईसी के जरिए जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवारों को एसएमएस, ईमेल और स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि कोई भी छात्र इस मौके से चूके नहीं।

​काउंसिलिंग की निगरानी के लिए हर टीम में कम से कम तीन जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। यदि इस दौरान कोई विवाद या आपत्ति आती है, तो नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी खास समिति महज दो दिनों के भीतर उसका निपटारा करेगी।

​इन अभ्यर्थियों की दोबारा काउंसिलिंग

विभाग ने अलग-अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। ​जिन अभ्यर्थियों के नाम पुराने और नए दोनों रिजल्ट में हैं और जिनकी कैटेगरी नहीं बदली है, उन्हें दोबारा काउंसिलिंग में आने की जरूरत नहीं है, हालांकि उनका नाम रजिस्टर में दर्ज होगा।
​जिन छात्रों की चयन श्रेणी बदली है (जैसे अनारक्षित से आरक्षित होना) या जिनका नाम पहली बार संशोधित सूची में आया है, उन्हें अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ तय समय पर काउंसिलिंग में उपस्थित होना होगा।
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