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Jharkhand High Court : प्रिंस खान के सहयोगी बबलू खान को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, रंगदारी और आर्म्स एक्ट मामले में मिली राहत

by Mujtaba Haider Rizvi
रांची हाई कोर्ट ने पेंशन और बकाया वेतन भुगतान में देरी पर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग पर सख्त नाराजगी जताई।
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Ranchi : कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के सहयोगी बबलू खान को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। अदालत ने सदर थाना में दर्ज कांड संख्या 512/2025 से जुड़े मामले में यह राहत दी है। इस मामले में बबलू खान पर व्यापारियों से रंगदारी मांगने, धमकी देने और आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, रांची पुलिस ने बबलू खान को पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को रिंग रोड क्षेत्र से हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में था।

बबलू खान की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर उसे जमानत देने का आदेश दिया।

जमानत याचिका पर बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में पक्ष रखा। मामले में जमानत मिलने के बाद अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई जारी रहेगी।

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