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Chaibasa News : अवैध अफीम खेती के खिलाफ बड़ा एक्शन, कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की कैद की सजा

अदालत के इस निर्णय को अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

by Rakesh Pandey
Chaibasa News
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले में अफीम (पोस्ता) की अवैध खेती और उसके कारोबार से जुड़े एक मामले में अदालत ने सुरजा दुराईबुरू और गर्दी सुंडी को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आया फैसला

शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में पुलिस को क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती और उसके कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की थी। इस संबंध में 19 मार्च 2020 को टोंटो थाना कांड संख्या 06/2020 दर्ज किया गया था। जांच के दौरान बड़ा कूचियां गांव निवासी सुरजा दुराईबुरू और गर्दी सुंडी को मामले में आरोपी बनाया गया।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था मामला

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में विभिन्न साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।

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