Home » Jamshedpur News: चेक बाउंस मामले में महिला बरी, नहीं साबित हो सका आरोप

Jamshedpur News: चेक बाउंस मामले में महिला बरी, नहीं साबित हो सका आरोप

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रस्तुत तथ्यों का विस्तृत अवलोकन करने के बाद पाया कि वादी अपने आरोपों को विधिसम्मत तरीके से साबित करने में असफल रही।

by Mujtaba Haider Rizvi
jamshedpur court
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jamshedpur : जमशेदपुर कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा कुमारी लाल की अदालत ने शनिवार को चेक बाउंस मामले की आरोपी संध्या देवी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया। यह मामला 6 नवंबर 2020 को दर्ज किया गया था, जिसमें वादी सैरून बीबी ने परिवाद दायर किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान वादी और आरोपी दोनों पक्षों की गवाही न्यायालय में दर्ज की गई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रस्तुत तथ्यों का विस्तृत अवलोकन करने के बाद पाया कि वादी अपने आरोपों को विधिसम्मत तरीके से साबित करने में असफल रही।

साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने आरोपी संध्या देवी को संदेह का लाभ देते हुए सम्मानपूर्वक बरी कर दिया। मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता आकाश भालोटिया एवं अधिवक्ता सोनाली कुमारी ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा। न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताते हुए संतोष व्यक्त किया।

Read also Palamu Murder : जमीन विवाद में पीएचईडी ठेकेदार को भतीजे ने मारी गोली

Related Articles

Leave a Comment