लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सख्त कदम उठाया है, जिसमें धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, अवैध बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को यह निर्देश दिए हैं कि वे अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करें और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करें।
योगी सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए इस फैसले को लागू किया है, जिसमें अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।
विशेष रूप से, 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन मांस की बिक्री और पशु वध पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के तहत की जाएगी।
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