Jamshedpur : नगर निकाय चुनाव को देखते हुए एसडीओ धालभूम अर्नव मिश्रा ने मानगो और जुगसलाई में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 1163 के तहत लागू की गई है। निषेधाज्ञा गुरुवार को तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह निषेधाज्ञा चुनाव की समाप्ति तक लागू रहेगी। इस संबंध में एसडीओ ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है।
इस आदेश में कहा गया है कि धालभूम अनुमंडल में मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर पर्षद आती हैं। इन दोनों नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन इलाकों में चुनाव का एलान होने के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। एसडीओ ने अपने आदेश में लिखा है कि इस दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा सकती है। इससे शहर में शांति भंग की संभावना बन सकती है। इसीलिए यह निषेधाज्ञा लागू की जा रही है।
बिना अनमुति जलसा-जुलूस पर पाबंदी
निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार बिना जिला प्रशासन की अनुमति के कोई भी सभा या जलसा आयोजित नहीं कर सकेगा। ना ही जुलूस नहीं निकाल सकेगा। अगर प्रशासनिक अनुमति लेकर कोई जुलूस निकाला जाता है तो उसमें किसी भी तरह के घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नहीं बजाए जा सकेंगे लाउडस्पीकर
निषेधाज्ञा के दौरान मानगो और जुगसलाई में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान किसी वाहन पर भी लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। उम्मीदवार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रशासनिक अनुमति लेने के बाद ही लाउड स्पीकर पर प्रचार-प्रसार कर सकता है। इस दौरान 75 डेसीबल से कम ध्वनि मानक पर ही लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है।
सार्वजनिक संपत्ति पर नारा लिखने पर रोक
आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति पर नारा लिखने, पोस्टर चिपकाने, पार्टी का झंडा लगाने या रोड पर बैनर लगाने पर पाबंदी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी संपत्ति पर नारा लिखने या पोस्टर चिपकाने पर भी प्रतिबंध है। मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही उम्मीदवार निजी संपत्ति पर पोस्टर चिपका सकते हैं।
सोशल मीडिया पर आहत करने वाले पोस्ट पर होगी कार्रवाई
एसडीओ ने बताया कि इस दौरान अगर कोई भी उम्मीदवार या व्यक्ति किसी को आहत करने वाले पोस्टर नहीं बांटेंगे। अगर सोशल मीडिया पर कोई भी किसी की धार्मिक भावना को ठेस करने वाला पोस्ट लिखेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई उम्मीदवार वोटर का वोट लेने के लिए किसी को डराता है या लालच देता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
सरकारी इमारतों में नहीं होगी मीटिंग
एसडीओ ने बताया कि इस दौरान किसी भी सरकारी इमारत या गेस्ट हाउस का उपयोग किसी सभा या चुनावी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। प्रदूषण फैलाने वाले प्लास्टिक या पॉलीथिन की प्रचार सामग्री पर पाबंदी रहेगी। यही नहीं, इस दौरान हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।

