RANCHI : अवैध हथियार और कारतूस की खरीद-बिक्री मामले में गिरफ्तार मोहम्मद सैफ आलम उर्फ सेरा को अदालत से राहत नहीं मिली है। एजेसी-17 संजीव झा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या 03/2026 में 30 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान एपीपी ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी अवैध हथियारों के कारोबार में संलिप्त है और उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। अदालत ने केस डायरी, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों का अवलोकन किया। जांच में सह-आरोपी के पास से पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। वहीं सह-आरोपी के बयान में भी सैफ आलम की संलिप्तता सामने आई है। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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