चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चाईबासा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।

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2022 का है मामला
यह मामला जराईकेला थाना कांड सं0-01/2022 से जुड़ा है। 3 जनवरी 2022 को नयागांव करवां टोला निवासी दियु बोदरा, पति डिबरू बोदरा की हत्या कर दी गई थी। मृतका के परिजनों ने गांव के ही कानु बोदरा, पिता स्व. लादु बोदरा, निवासी नयागांव, थाना जराईकेला के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए साक्ष्य
अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कानु बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।
आजीवन कारावास की सजा
17 जून 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी कानु बोदरा को दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा-302 भादवि के तहत आरोपी को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
डायन प्रथा के खिलाफ कड़ा संदेश
अदालत का यह फैसला डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने कहा कि इस तरह के अंधविश्वास से जुड़े अपराधों में पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान और मजबूत अभियोजन से दोषियों को सजा दिलाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के अंधविश्वास में न पड़ें और ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

