
Ranchi : राजधानी रांची में रंगदारी की मांग को लेकर बस चालक पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त की अदालत ने नीतीश पांडेय, गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह घटना 12 मई की रात अरगोड़ा थाना क्षेत्र की है। नो-एंट्री लागू होने के कारण जीवन ज्योति बस अरगोड़ा चौक स्थित यात्री शेड के पास खड़ी थी। इसी दौरान रात करीब 10 बजे दो युवक बस में चढ़ गए और चालक के सिर पर रिवॉल्वर तानकर रंगदारी की मांग करने लगे।
आरोपितों ने चालक की जेब से जबरन रुपये निकालने का प्रयास किया। चालक द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। हालांकि चालक ने समय रहते सिर झुका लिया, जिससे उसकी जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया।
फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपित भागने लगे। पीछा करने के दौरान एक आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दो अन्य फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया।
बस चालक के बयान पर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

