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Chaibasa News : बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में 8 साल की सजा, 2000 रुपये जुर्माना

6 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अभियुक्त को भेजा गया जेल

by Rajeshwar Pandey
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चाईबासा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में आरोपी गेशो सिंकु को 8 वर्ष कठोर कारावास और 2000 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है।

क्या है मामला

जगन्नाथपुर थाना में दिनांक 31 मई 2020 को उलिहातु गांव, थाना जगन्नाथपुर निवासी गेशो सिंकु, पिता मुकरू सिंकु ने एक महिला को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने ऐसे की कार्रवाई

मामले की छानबीन के दौरान चाईबासा पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए। अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने आरोपी गेशो सिंकु को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

कोर्ट ने सुनाई सजा

इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 13 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, प. सिंहभूम, चाईबासा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 8 साल कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस की प्रतिबद्धता

पुलिस प्रशासन ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में त्वरित अनुसंधान और ठोस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस फैसले से समाज में अपराधियों को कड़ा संदेश गया है।

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