
Ranchi : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह निषेधाज्ञा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। रांची के डोरंडा स्थित निर्मला कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है और इसके 200 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
निषेधाज्ञा के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों तथा शवयात्रा को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के तहत बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम और बारूद जैसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। वहीं लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारियों को इस प्रावधान से छूट दी गई है। परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन के अनुसार, परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश से दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी, उनके अभिभावक या असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इसे देखते हुए परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया गया है।

