
चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिले के टेबो थाना कांड संख्या 12/2024 में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चक्रधरपुर की अदालत ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य बिरसा पूर्ति उर्फ चट्टान उर्फ चट्टान सिंह पूर्ति को Arms Act की धारा 25(1-बी) के तहत तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण
12 अगस्त 2024 की रात 10:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो हथियारबंद उग्रवादी करला चम्पावा से हेसाडीह की ओर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पु०अ०नि० विक्रांत मुंडा और गोइलकेरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया।रात करीब 12:20 बजे सोंगरा चौक के पास पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही वह वाहन छोड़कर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल की मदद से खदेड़कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान बिरसा पूर्ति पिता स्व. सामू पूर्ति, निवासी हलमद, थाना टेबो के रूप में हुई।
बरामदगी और दूसरा अभियुक्त
बिरसा पूर्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से एक बंदूक, एक लोहे का खोखा, तीन पटाखे और छर्रे,सैमसंग का कीपैड मोबाइल (बीएसएनएल सिम के साथ)बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई।
गहन पूछताछ के बाद बिरसा की निशानदेही पर उसके साथी सोमा बोदरा उर्फ गांजा उम्र 21 वर्ष, निवासी सोंगरा को भी पुलिस ने खदेड़कर गिरफ्तार किया। सोमा बोदरा के पास से एक देशी कट्टा, सोनी का स्मार्टफोन और भाकपा माओवादी की चंदा व लेवी रसीद बुक बरामद हुई।

