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Jharkhand, Voter Registration : एसआईआर : मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मियाद 30 सितंबर तक बढ़ी

by Nikhil Kumar
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दावा-आपत्ति का अंतिम बार बढ़ाया गया समय, फॉर्म-6, 7 और 8 से आवेदन की सुविधा
रांची : झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने और मतदाता सूची में सुधार का एक और मौका दिया गया है। दावा-आपत्ति की अवधि अब 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गयी है। यह अवधि दूसरी और अंतिम बार बढ़ायी गयी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 4 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक ईसीआईनेट (ECINET) के माध्यम से या संबंधित बीएलओ के सहयोग से फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा करें। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें और समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
विभागीय जानकारी के अनुसार, एसआईआर के दौरान फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसी को देखते हुए पात्र लोगों को अतिरिक्त अवसर देने के लिए समय-सीमा बढ़ायी गयी है। फॉर्म-6 से ड्राफ्ट सूची में छूटे पात्र नागरिक नाम जुड़वा सकते हैं। फॉर्म-7 के जरिए किसी नाम पर आपत्ति या निर्धारित आधार पर नाम हटाने का अनुरोध किया जा सकता है। वहीं, फॉर्म-8 से नाम, पता समेत अन्य विवरण में सुधार तथा एक मतदान केंद्र से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित कराने की सुविधा है।
2003 की सूची से मैपिंग का मिलेगा लाभ
एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर संबंधित मतदाताओं और उनके बच्चों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में सुविधा मिल रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, वर्तमान एसआईआर की मतदाता सूची में नाम शामिल होने से भविष्य में संबंधित मतदाता और उनके बच्चों को भी आवश्यकतानुसार सुविधा मिल सकेगी।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), बीएलओ तथा निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों से पात्र नागरिकों को फॉर्म भरने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र लोगों को सूची से बाहर रखना है।

फॉर्म-7 से नाम अपने-आप नहीं कटेगा
फॉर्म-7 जमा करने मात्र से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से स्वतः विलोपित नहीं होगा। संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और सुनवाई के बाद ही नाम हटाने पर अंतिम निर्णय लेंगे।

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