
Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल के पाण्ड्राशाली ओपी थाना क्षेत्र में पत्नी को फोन पर गाली देने का विरोध करने पर चाकू मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने इस कांड के प्राथमिकी आरोपी 33 वर्ष के गणेश इचागुटू उर्फ टुकड़ा पिता बाबूराम इचागुटू, साकिन भोया को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
घटना के संबंध में चाईबासा सदर डीएसपी बाहमन टुटी ने चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 सितंबर 2026 को पीड़ित 26 वर्ष दीपक बोदरा पिता स्व0 विशनु बोदरा, साकिन भोया, थाना मुफ्फसिल के फर्दबयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
पीड़ित का आरोप है कि 32 वर्षीय अभियुक्त गणेश इचागुटू ने उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस संबंध में मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर चाईबासा के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी सहयोग एवं मानवीय आसूचना के आधार पर अभियुक्त को धर दबोचा।
जांच में खुलासा हुआ है कि करीब डेढ़ साल पहले प्राथमिकी आरोपी बैंगलोर में मजदूरी का काम करता था। उस दौरान उसने पीड़ित की पत्नी को मोबाईल फोन के पर गाली-गलौज की थी। इसी बात को लेकर 3 सितंबर की शाम को आरोप के पास जाकर अपनी पत्नी को गाली देने के मामले में गाली-गलौज करने लगा, तो आरोपी आवेश में आ गया और चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मामला दर्ज होते ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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