
रांची। फिरायालाल चौक दुकान किराया विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नगर निगम और सदर अस्पताल से जवाब मांगा है। संबंधित पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि रांची नगर निगम की ओर से आवंटित इन दुकानों का किराया वसूलने का वैधानिक अधिकार किसके पास है।
फिरायालाल चौक के निकट स्थित 15 दुकानदारों की ओर से दुकान के किराया विवाद के समाधान को लेकर दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और सदर अस्पताल से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि फिरायालाल चौक के निकट रांची नगर निगम ने कुल 35 दुकानों का आवंटन किया था। याचिकाकर्ता रंजीत कुमार सहित अन्य दुकानदारों का कहना है कि वर्ष 2012 तक नगर निगम उनसे नियमित रूप से किराया वसूलता रहा, लेकिन इसके बाद संबंधित दुकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में बताते हुए किराया लेना बंद कर दिया।
सदर अस्पताल ने जताया था अधिकार
याचिका में यह भी बताया गया कि इस विवाद को लेकर पहले भी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी। वर्ष 2023 में न्यायालय ने उस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना था। उस दौरान सदर अस्पताल, रांची ने दावा किया था कि संबंधित दुकानें उसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
सदर अस्पताल के दावे के बाद दुकानदार किराया जमा करने अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचे। लेकिन वहां भी उनका किराया स्वीकार नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें पुनः रांची नगर निगम से संपर्क करने को कहा। अब दुकानदार लंबे समय से असमंजस में हैं। उनका कहना है कि वे नियमित रूप से किराया जमा करने के इच्छुक हैं, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संबंधित दुकानों का किराया किस विभाग या प्राधिकरण को जमा किया जाए।
मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और सदर अस्पताल को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने संबंधित पक्षों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि दुकानों के स्वामित्व, प्रबंधन और किराया वसूली का अधिकार किस संस्था के पास है, ताकि विवाद का विधिसम्मत समाधान किया जा सके।

