RANCHI: गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने देवघर के मोहनपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सांसद को राहत प्रदान की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पुलिस ने अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, बल्कि जानबूझकर प्राथी को फंसाया गया है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है।
बता दें कि मोहनपुर थाना कांड संख्या 281/2023 के तहत डॉ. निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया था कि मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति, जो बाजार में बैल की खरीद-बिक्री करता था उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की गई और उसका बैल भगा दिया गया। इस मामले में डॉ. दुबे पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उक्त व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
हालांकि डॉ. निशिकांत दुबे का पक्ष था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गाय-बैल की तस्करी की जाती है और उसी संदर्भ में उन्होंने संबंधित व्यक्ति को पुलिस को सौंपा था। हाई कोर्ट ने तथ्यों और रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और सांसद को बड़ी राहत देते हुए कहा कि मामला प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है।

