रांची: राज्य सरकार ने जीएसटी से जुड़े विवादों में करदाताओं को राहत देते हुए अपील दाखिल करने की समय-सीमा में विशेष छूट दी है। नए प्रावधान के तहत जिन करदाताओं को किसी कर संबंधी आदेश की सूचना 1 अप्रैल 2026 से पहले प्राप्त हो चुकी है, वे अब 30 जून 2026 तक जीएसटी अपील अधिकरण में अपील दायर कर सकेंगे।
दरअसल, जीएसटी व्यवस्था में कर निर्धारण, जुर्माना, मांग या अन्य विवादों से संबंधित आदेशों के खिलाफ करदाताओं को अपील का अधिकार प्राप्त है। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है, जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में अपील दाखिल नहीं कर पाए थे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद संसूचित किए गए आदेशों के मामलों में सामान्य व्यवस्था लागू रहेगी। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति आदेश की सूचना मिलने की तारीख से तीन माह के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। इस निर्णय से बड़ी संख्या में लंबित कर विवादों को अपील अधिकरण के समक्ष लाने में मदद मिलेगी। साथ ही करदाताओं को अपने पक्ष को कानूनी रूप से रखने का एक और अवसर प्राप्त होगा। सरकार के इस कदम को कर प्रशासन और करदाताओं के बीच विवादों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

