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Jamshedpur News : प्रदर्शन के दौरान बवाल के मामले में पूर्व जिप सदस्य किशोर यादव समेत पांच आरोपी बरी

इस मामले में राहुल सिंह, धनंजय सिंह, डी.एन. सिंह और आर.बी. सरन भी शामिल थे, जिन्हें अदालत ने दोषमुक्त घोषित किया। यह मामला 4 जनवरी 2013 का है, जब जन समस्याओं को लेकर सैकड़ों सियासी कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे।

by Mujtaba Haider Rizvi
ex jila parishad in court jamshe
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Jamshedpur : जमशेदपुर में वर्ष 2013 में चर्चित धरना-प्रदर्शन और हंगामा मामले में अदालत ने अहम निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व जिला पार्षद और पूर्व झामिमो नेता किशोर यादव सहित पांच आरोपियों को बरी कर दिया।

इस मामले में राहुल सिंह, धनंजय सिंह, डी.एन. सिंह और आर.बी. सरन भी शामिल थे, जिन्हें अदालत ने दोषमुक्त घोषित किया। यह मामला 4 जनवरी 2013 का है, जब जन समस्याओं को लेकर सैकड़ों सियासी कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

घटना के बाद उपायुक्त कार्यालय के लिपिक अलखेन खलको ने विष्टुपुर थाना में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष केवल तीन गवाह ही प्रस्तुत कर सका, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने मजबूत दलीलें रखीं। अंततः अदालत ने पाया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, जिसके आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। फैसले के बाद संबंधित पक्षों में संतोष का माहौल देखा गया है।

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