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Chaibasa News: PLFI उग्रवादी को 3 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

अभियुक्त रघु पूर्ति के विरुद्ध प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन का सदस्य होने, अवैध हथियार और गोली रखने, संगठन की चंदा रसीद रखने तथा चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

by Rajeshwar Pandey
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगाँव थाना कांड संख्या 08/2025 में न्यायालय ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सदस्य को सजा सुनाई है। अभियुक्त रघु पूर्ति उर्फ पाते, पिता मड़की पूर्ति, ग्राम गुण्डुई, थाना बंदगाँव, जिला पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन का सदस्य होने, अवैध हथियार और गोली रखने, संगठन की चंदा रसीद रखने तथा चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस के अनुसार 6 फरवरी 2025 को गुप्त सूचना मिली कि पीएलएफआई संगठन का एक सक्रिय सदस्य बंदगाँव की ओर आ रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी ने सनहा दर्ज कर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर थाना प्रभारी द्वारा तुरंत छापामारी दल का गठन किया गया। टीम में वादी स०अ०नि० प्रभु उरांव और सेट 55 के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। छापामारी दल सुबह करीब 7:30 बजे आवश्यक सामग्री के साथ थाना से रवाना हुआ।

टीम जब मेरोमगुटू गांव पार कर मोड़ के पास पहुंची तो मुरुमबुरा की ओर से एक मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार होकर मेरोमगुटू की तरफ आते दिखे। पुलिस को देखते ही दोनों ने बाइक पीछे घुमाने की कोशिश की, इसी दौरान मोटरसाइकिल गिर गई और दोनों बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से एक व्यक्ति को खदेड़कर पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा झाड़-जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम रघु पूर्ति उर्फ पाते, उम्र लगभग 19 वर्ष, पिता मड़की पूर्ति, ग्राम गुण्डुई, थाना बंदगाँव, जिला पश्चिमी सिंहभूम बताया। कड़ाई से पूछने पर उसने स्वीकार किया कि वह पीएलएफआई संगठन के लिए काम करता है और लेवी वसूलने का कार्य करता है। फरार साथी के बारे में पूछने पर उसने उसका नाम गोपाल बाड़ोन्दियार, पिता जगरनाथ बाड़ोन्दियार, ग्राम तोब, थाना अड़की, जिला खूँटी बताया।

विधिवत वीडियोग्राफी के बाद रघु पूर्ति की तलाशी ली गई। तलाशी में उसके दाहिने कमर से एक देशी कट्टा, पैंट के बायें जेब से दो जिंदा गोली, पीछे के जेब से तीन चंदा रसीद और दाहिने जेब से एक विवो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ। साथ ही एक HONDA CD 110 DELUXE मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बाइक के कागजात के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसके पास कोई कागजात नहीं है। पुलिस ने सभी बरामद सामानों को विधिवत जब्त कर लिया।

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त रघु पूर्ति उर्फ पाते को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया और वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

इसी साक्ष्य के आधार पर जीआर संख्या 80/2025 के विचारण के क्रम में 15 सितंबर 2026 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चक्रधरपुर की अदालत ने अभियुक्त रघु पूर्ति उर्फ पाते को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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