RANCHI: राज्य सरकार द्वारा झारखंड रेगुलराइजेशन आफ अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स-2026 लागू होने के बाद नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिना नक्शा वाले भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और व्यापक बनाना था। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया जाए ताकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। उन्होंने नियमों को आसान भाषा में तैयार कर आम लोगों के लिए सुलभ बनाने पर भी जोर दिया।
निगम द्वारा एक समर्पित टीम के गठन, हैंडबिल के माध्यम से सभी वार्डों में घर-घर सूचना पहुंचाने और व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना बनाई गई है। साथ ही लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने और निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जल्द ही स्टेकहोल्डर मीटिंग आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
नए नियमों के तहत 3229.17 वर्ग फीट तक की जमीन और जी+2 तक के भवनों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए आवासीय भवनों पर 10,000 और व्यावसायिक भवनों पर 20,000 का एकमुश्त शुल्क निर्धारित है। प्रारंभिक शुल्क जमा होने के बाद स्थल मापी किया जाएगा और नक्शा स्वीकृति के पश्चात शेष राशि ली जाएगी। आवेदन के लिए भवन स्वामी को पंजीकृत एलटीपी के माध्यम से नक्शा तैयार कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी जांच और स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
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