नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के निवर्तमान जस्टिस यशवंत वर्मा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि उनका नाम पहले सीबीआई की एक एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ईसीआईआर में भी चुका है। तब वह 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज बनने से पहले एक कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। मीडिया के पास सीबीआई और ईडी के दस्तावेज हैं, जिसमें वर्मा को इस मामले में आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है।
हालांकि, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें सिम्भावली शुगर मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।
2018 में दर्ज हुआ था एफआईआर
2018 में दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर में वर्मा को सिम्भावली शुगर मिल में 2012 में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आरोपी नंबर 10 के रूप में बताया गया है। उन पर आरोप है कि धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार और आपराधिक साजिश में संलिप्त रहे हैं, जो सभी आरोपियों पर लगाए गए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निवर्तमान जस्टिस वर्मा को तब आलोचना का सामना करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव दिया, इसके बाद उनके आधिकारिक आवास से करोड़ों रुपये मिलने की खबरें सामने आईं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ एक आंतरिक जांच भी शुरू की जा रही है।
2018 की एफआईआर में क्या कहा गया
फरवरी 2018 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा सिम्भावली शुगर मिल के खिलाफ सीबीआई में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि कंपनी ने किसानों को कृषि उपकरणों और अन्य जरूरतों के लिए भारी ऋण लिया था, लेकिन बाद में उस धन को गड़बड़ी से अपने अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया। एफआईआर में कहा गया है कि प्राप्त राशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया, जो पहले तय नहीं थे।
बैंक ने सिम्भावली शुगर लिमिटेड को 97.85 करोड़ रुपये के संदिग्ध धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया था, जिसके कारण धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया। यह 13 मई 2015 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट किया गया था।

सीबीआई ने 12 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और यशवंत वर्मा का नाम इस एफआईआर में दसवें स्थान पर था, जहां वह कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। सीबीआई में एफआईआर दर्ज होने के पांच दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने 27 फरवरी 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 की धारा 3/4 के तहत शिकायत दर्ज की थी।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देकर गलती की थी, क्योंकि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अधिकारियों को कानून के अनुसार धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करने से रोका नहीं जा सकता।
सूत्रों का कहना है कि वर्मा का नाम सीबीआई एफआईआर से कुछ समय बाद हटा दिया गया था, और एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि उनका (यशवंत वर्मा) नाम हटाया जा रहा है।

