
Jharkhand Municipal Election : jamshedpur : झारखंड नगर निकाय चुनाव (Jharkhand Nagar Nikay Election) में उम्मीदवार बन कर नामांकन करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। झारखंड निर्वाचन आयोग ने तीन बच्चों वाले नियम में बदलाव किया है। पहले के नियम के अनुसार अगर आपको एक बच्चा है और बाद में जुड़वां बच्चा पैदा हो गया तो इसे दो बच्चा गिना जाता था। मगर, अब ऐसा नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के नए नियम के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार को पहले एक बच्चा था और इसके बाद जुड़वां बच्चा हो गया तो बच्चों की संख्या तीन ही गिनी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार अपना नामांकन नहीं भर सकेगा।
गौरतलब है कि अगर किसी उम्मीदवार के फरवरी 2013 से पहले तीन बच्चे थे तो उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकेंगे। लेकिन, अगर किसी को फरवरी 2013 के बाद तीन बच्चे हुए हैं तो ऐसे प्रत्याशी नामांकन नहीं कर सकेंगे।
harkhand Election Commission : इसलिए बदला गया ट्विन बच्चों का नियम
जुड़वां बच्चों का जो नियम है उससे कई लोग फायदा उठा लेते थे। लोग अपने एक-दो साल की छोटाई-बड़ाई वाले बच्चों को फेक जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर जुड़वां घोषित कर देते थे। इस तरह फरवरी 2013 के बाद भी अगर किसी के तीन बच्चे हैं तो वह बाद वाले दो बच्चों को जुड़वां घोषित कर इसका लाभ उठा लेते थे। इसी वजह से अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब जुड़वां बच्चे होने की घोषणा कर कोई भी तीन बच्चे (फरवरी 2013 के बाद) वाला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
Jharkhand Nikay Chunav Eligibility : नामांकन में चाहिए यह दस्तावेज
आएं अब जानते हैं कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव ((Jharkhand Nagar Nikay Election) में आपको नामांकन के समय क्या-क्या दस्तावेज जरूरी हैं। इन दस्तावेजों में से अगर आपने कोई कागज नहीं लगाया तो आपका नामांकन खारिज हो सकता है।
गौरतलब है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू है। नामांकन का काम चार फरवरी तक चलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप नामांकन करने जा रहे हैं तो क्या क्या कागजात आपके पास होने चाहिए।
- पहले तो आपका नामांकन पत्र पूरी तरह भरा होना चाहिए। इसके बाद शपथ पत्र लगेगा जो प्रपत्र 24 है।
- अगर आप आरक्षित श्रेणी में नामांकन करने जा रहे हैं तो जिस श्रेणी में पर्चा भरेंगे उस श्रेणी का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- इसके अलावा, आपको एक नया बैंक अकाउंट खोलना होगा। इस बैंक अकाउंट की पासबुक की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। चुनाव के दौरान इसी बैंक अकाउंट से आपको सारा लेन-देन करना होगा और चुनावी खर्च का ब्योरा देना होगा।
- यह घोषणा पत्र देना होगा कि आप टैक्स देते हैं या नहीं। आपका टैक्स बकाया तो नहीं है। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में बताना होगा कि आपके कितनी संतान हैं। यह कब पैदा हुई हैं।
- ए-फोर पेपर में अभ्यर्थी का नाम पता हिंदी और अंग्रेजी में देना होगा।
नामांकन पत्र के साथ ही आपको रंगीन पासपोर्ट साइज 10 फोटो भी देनी होंगी। - मतदाता सूची जहां आपका नाम है उसका अंश, इसके अलावा, आपके प्रस्तावक व समर्थकों के नाम की मतदाता सूची का अंश आपको देना होगा।
- -प्रपत्र छह और 24 के सभी कॉलम भरने जरूरी हैं। अगर कोई भी कॉलम नहीं भरा है तो नामांकन रद हो सकता है।
- नामांकन भरने के समय आप 100 मीटर के दायरे में सिर्फ तीन वाहन लेकर जा सकते हैं।
- नामांकन भरने के समय आप कार्यालय में अधिकतम पांच लोगों के साथ जा सकते हैं। यह संख्या उम्मीदवार को मिला कर होगी।
- मेयर व अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
- वार्ड पार्षद पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
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