Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
महेश तिवारी ने क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान मिसलेनियस क्रिमिनल अपील दाखिल कर सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया था। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए 22 अप्रैल को क्रिमिनल अपील दायर की थी।
सुनवाई के दौरान न्यायायुक्त की अदालत ने मामले की सुनवाई और निष्पादन के लिए इसे अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि डोरंडा थाने में दर्ज 14 वर्ष पुराने मामले में निचली अदालत ने महेश तिवारी को महिला अधिवक्ता के साथ बदसलूकी और मारपीट का दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी।

