Home » Ranchi civil court : सिविल कोर्ट के क्लास-III व IV कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी

Ranchi civil court : सिविल कोर्ट के क्लास-III व IV कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी

by Kanchan Kumar
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची : रांची सिविल कोर्ट प्रशासन ने तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग (क्लास-III व क्लास-IV) कर्मचारियों के लिए नए प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये कर्मचारी अब कोर्ट भवन-40 के बेसमेंट पार्किंग में अपने वाहन खड़े नहीं कर सकेंगे। साथ ही, सुबह 10 से 11 बजे और शाम 4 से 5 बजे तक न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्धारित लिफ्ट का उपयोग भी नहीं करेंगे।

कोर्ट प्रशासन ने कहा है कि यह व्यवस्था न्यायिक अधिकारियों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा में बिल्डर शुभम साबू की जमानत पर फैसला 27  को

रांची रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार बिल्डर शुभम साबू की जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत 27 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी ने केस डायरी भी प्रस्तुत की।

एसीबी ने शुभम साबू को 28 जून को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसकी कंपनी ने मोरहाबादी और कोकर मौजा की विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट का निर्माण कराया। मामले में जांच एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी वंशावली तैयार कर रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया।

Read Also: Hazaribagh Treasury Scam: कोषागार घोटाले के आरोपी सौरभ कुमार सिंह को राहत नहीं, कोर्ट से बेल याचिका रिजेक्ट 

Related Articles

Leave a Comment